तराना में भूमि व पेट्रोल पंप बिक्री में धोखाधड़ी, केस दर्ज

तराना: मध्य प्रदेश के तराना में भूमि और पेट्रोल पंप की बिक्री से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में करोड़ों रुपये के लेन-देन का आरोप लगाया गया है।

तराना पुलिस ने भूमि और पेट्रोल पंप बिक्री में कथित धोखाधड़ी के मामले में आरोपी पक्ष के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

थाना प्रभारी रामनारायण सिंह भदौरिया के अनुसार, फरियादी रोहित राठी (पिता जगदीश चंद्र राठी), निवासी तेजाजी चौक की शिकायत पर आरोपी नीता डोडिया और हरीश डोडिया के खिलाफ धारा 318(1), 318(2) एवं 351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शिकायत में रोहित राठी ने बताया कि उन्होंने 4 अगस्त 2025 को रूपाखेड़ी रोड स्थित चारभुजा पेट्रोल पंप और संबंधित भूमि खरीदी थी। इस सौदे की रजिस्ट्री उनके नाम पर हो चुकी है और नगर परिषद में नामांतरण भी कराया जा चुका है। इसके लिए उन्होंने करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपये की राशि चेक के माध्यम से अदा की थी और उन्हें कब्जा भी मिल गया था।

फरियादी का आरोप है कि रजिस्ट्री के समय पेट्रोल पंप का लाइसेंस उनके नाम ट्रांसफर करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक लाइसेंस ट्रांसफर नहीं किया गया और वह अभी भी विक्रेता के नाम पर दर्ज है। साथ ही, भारत पेट्रोलियम के रिकॉर्ड में नामांतरण के नाम पर आरोपी द्वारा कथित रूप से धोखे से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए।

पीड़ित ने यह भी बताया कि जब वह परिवार सहित बाहर गए हुए थे, तब 5 मार्च को लौटने पर उन्होंने पाया कि पेट्रोल पंप पर दोबारा कब्जा कर संचालन शुरू कर दिया गया है। विरोध करने पर उनके साथ अभद्रता की गई और धमकाया गया।

वहीं, आरोपी पक्ष ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है।

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